सीकर। एक दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन मतदाता को अपना वोट डालते समय मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर अपनी पहचान बतानी होगी तथा राशन कार्ड मतदान करने के लिए किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एसएस सोहता ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वे विधानसभा निर्वाचन पत्र के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणीकृत फोटो वोटर स्लीप अपनी पहचान के लिए मतदान केंन्द्र पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर मतदाता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र और प्रमाणीकृत फोटो वोटर स्लीप नहीं होने की स्थिति में मतदाता द्वारा मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकृत अधिकारी से प्रमाणीकृत फोटो वोटर स्लीप प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिनके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हैं अथवा फोटोयुक्त मतदाता सूची में फोटो मुद्रित नहीं हैं अथवा किसी कारणवश फोटो से मिलान नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वह निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार दस वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं। ये दस दस्तावेज इस प्रकार हैं- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय , राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कार्मिकों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्टकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 क के अधीन पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर, निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हुए प्रवासी निर्वाचकों को मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचान की जाएगी।
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मतदान के लिए राशनकार्ड मान्य नहीं होगा
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Posted on 8:16 am
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सीकर। एक दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस के दिन मतदाता को अपना वोट डालते समय मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर अपनी पहचान बतानी होगी तथा राशन कार्ड मतदान करने के लिए किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एसएस सोहता ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वे विधानसभा निर्वाचन पत्र के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणीकृत फोटो वोटर स्लीप अपनी पहचान के लिए मतदान केंन्द्र पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर मतदाता के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र और प्रमाणीकृत फोटो वोटर स्लीप नहीं होने की स्थिति में मतदाता द्वारा मतदान केन्द्र पर नियुक्त अधिकृत अधिकारी से प्रमाणीकृत फोटो वोटर स्लीप प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता जिनके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हैं अथवा फोटोयुक्त मतदाता सूची में फोटो मुद्रित नहीं हैं अथवा किसी कारणवश फोटो से मिलान नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वह निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार दस वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं। ये दस दस्तावेज इस प्रकार हैं- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय , राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कार्मिकों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आधार कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्टकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 क के अधीन पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर, निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हुए प्रवासी निर्वाचकों को मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचान की जाएगी।
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